मंदसौर : डोडाचूरा ठेके में फ्री पार्टनरशिप नहीं देने से योजना बनाकर निंबाहेड़ा निवासी हाजी मोहम्मद हुसैन पिता छोटे खां उर्फ सरदार खां एवं मुजीव खां पिता छोटे खां की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने कुख्यात तस्कर कमल राणा को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
नारायणगढ के दोहरे हत्याकांड के मामले मे कुख्यात आरोपी कमल राणा को माननीय न्यायालय द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त मामले में न्यायालय द्वारा पूर्व में मामले से जुड़े 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
ये है मामला
13 मार्च 2014 को संजीत मंदसौर रोड रणायरा काचरिया कदमाला के बीच डोडाचूरा ठेका व्यवसाय में रंजिश को लेकर आरोपी कमल राणा पिता डुंगरसिंह राणा निवासी बम्बोरी थाना रठाजना जिला प्रतापगढ व अन्य साथी बाबु खां, हबीब खां, जाकिर खां, रईस खां, राजु खां, मोहसीन खां, फरोज खां, वसीम खां, शाहिद खां के साथ मिलकर हाजी मोहम्मद हुसैन पिता छोटे खां उर्फ सरदार खां एवं मुजीव खां पिता छोटे खां निवासी निम्बाहेड़ा की डोडाचूरा के व्यापार मे फ्री मे पार्टनरशीप नही रखने की बात पर गोली मारकर हत्या कर दी थी व ड्रायवर रमेश पिता कृष्णकांत मिश्रा निवासी निम्बाहेड़ा व शक्कामल को भी घायल कर दिया था। मामले में नारायणगढ थाने पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 57/14 धारा 302,307,120 बी 34 भादवि व 25,27 ऑर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर जांच मे लिया गया था। जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध चालान न्यायालय पेश किया गया था। जो माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायालय मंदसौर ने विचाराधिन था।
न्यायालय मे साक्षियों को उपस्थित किया गया साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा पुर्व में उक्त प्रकरण के आरोपी रईस पिता बाबू खा पठान उम्र 20 साल नि. बिल्लोद थाना नाहरगढ़, हबीब लाला पिता अकरम पठान उम्र 33 साल नि. मेघदूत नगर मन्दसौर, बाबू बिल्लोद पिता फकीर मोहम्मद नि. बिल्लोद, जाकीर पिता खाजु मोहम्मद मंसुरी उम्र 48 साल नि. पावटी थाना गरोठ जिला मंदसौर, राजु पिता बाबु खा आडवाणी उम्र 38 साल नि. बिल्लोद थाना नाहरगढ़, वसीम खान लाला पिता पीरषेद खां पठान निवासी अखेपुर जिला प्रतापगढ, फिरोज खान लाला पिता पीरषेद खां पठान निवासी अखेपुर राजस्थान, मोहसिन खान लाला पिता बदरू जमान खान पठान निवासी अखेपुर, शाहिद पिता बाबू बिल्लोद नि. बिल्लौद थाना नाहरगढ़ जिला मन्दसौर, इत्तफाक आलम उर्फ मौलाना पिता पीरषेद खां पठान निवासी अखेपुर जिला प्रतापगढ (राज.) को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया था।
प्रकरण मे न्यायालय द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2024 को आरोपी कमल राणा पिता डूंगरसिंह राणा निवासी बम्बोरी थाना रठाजना जिला प्रतापगढ को दोषी पाते हुये दोहरे आजीवन कारावस एवं जुर्माने से दण्डित किया गया है।