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दलौदा की सरपंच दुर्गा केथवास को पद से हटाने के आदेश पर उच्च न्यायालय ने लगाई अंतरिम रोक

मंदसौर : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने सरपंच दुर्गा अनिल केथवास को बड़ी राहत देते हुए उनके पद से हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने प्राथमिक सुनवाई के बाद आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक हटाने के आदेशों का संचालन न किया जाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन और अधिवक्ता सुश्री नंदिनी शर्मा ने याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा, जबकि महाधिवक्ता की ओर से भुवन देशमुख उपस्थित रहे। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता, जो ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी, मंदसौर के सरपंच हैं, को बिना उचित जांच और साक्ष्य पेश करने का अवसर दिए बिना हटाया गया है।
कोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही, आयुक्त को याचिकाकर्ता की अपील पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में होगी।

ये है मामला

मंदसौर जिला मुख्यालय के समीप स्थित ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी की सरपंच श्रीमती दुर्गा अनिल कैथवास को जांच में आर्थिक अनियमितता के चलते दोषी पाए जाने पर पदमुक्त करते हुए उनके विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज किये जाने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ राजेश कुमार जैन 29 नवंबर 2024 को जारी किये थे।
जुलाई 24 में प्राप्त शिकायत के आधार पर ग्राम पंचायत सरपंच दुर्गा केथवास के खिलाफ जांच जनपद पंचायत सीईओ के माध्यम से करवाई गई थी। जांच में विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं, निर्माण कार्यों में गड़बड़ी, नकदी लेनदेन में हिसाब नहीं पाया जाना, सड़क एवं सी सी नाला निर्माण, ट्रेक्टर क्रय में गड़बड़ी सहित अन्य मामलों में अनियमितता पाई गई थी ।

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